पुलिस प्रशासन ने बरियारपुर पश्चिमी गांव में अतिक्रमित भूमि को करवाया खाली।

रिपोर्टर अभिषेक ठाकुर 
खोदावंदपुर/बेगूसराय।
पुलिस प्रशासन ने गुरुवार को बरियारपुर पश्चिमी पंचायत के गौरवद्धा टोला में अतिक्रमित भूमि को खाली करवाया. इसकी जानकारी देते हुए अंचल अधिकारी अमरनाथ चौधरी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में लंबित सी डब्ल्यू जे सी वाद संख्या- 22724/2011 एवं सी डब्ल्यू जे सी 10171/2013 में पारित आदेश के आलोक में मौजा बरियारपुर, थाना नंबर 77, खेसरा 7207 एवं 7208 में अतिक्रमित भूमि को पुलिस बलों एवं दंडाधिकारी की मौजूदगी में 14 दिसंबर 2023 को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया है.
उन्होंने बताया कि इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी मंझौल के ज्ञापांक 387/गो०, दिनांक 27 नवम्बर 2023 के आलोक में अंचल कार्यालय के पत्रांक- 772, दिनांक 14 दिसम्बर 2023 के द्वारा अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है. बताते चले कि बरियारपुर पश्चिमी गांव निवासी स्वर्गीय नीरस महतो के पुत्र राम प्रकाश महतो ने अतिक्रमणकारी गांव के ही स्वर्गीय परमेश्वर यादव के पुत्र गांगो यादव व हरेकृष्ण यादव के द्वारा ईट फूस का घर बनाकर अतिक्रमण कर लेने की लिखित शिकायत दायर की गयी थी, 
जिसे अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए वादी के द्वारा उच्च न्यायालय पटना में वाद दायर किया गया था, जिसके आलोक में यह कार्रवाई की गयी है. अतिक्रमित भूमि को अंचल अधिकारी के अलावे थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार, प्रभारी अंचल निरीक्षक कुमार रजनीश, अंचल अमीन अशोक कुमार, कन्हैया जी, नैतिक अहमद, हल्का कर्मचारी पवन कुमार पासवान, कुमार विक्की, रामदेव मंडल, सरपंच नवीन प्रसाद यादव, ग्रामीण रामबहादुर महतो, चीनीलाल महतो, रामानंद कुमार, रेखा देवी समेत अनेक लोग मौजूद थे.
बेगूसराय के खोदावन्दपुर से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट:-


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