नये वाहन कानून के खिलाफ चालकों की हड़ताल बस ट्रक सेवाएं ठप SH 55 को किया जाम ।
खोदावंदपुर, बेगूसराय।
ट्रक, डंपर और बस चालको का हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को भी पेट्रोल पंप सहित अन्य सुरक्षित ठिकानों पर वाहन लगा कर । चालको ने विरोध केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ किया। जिससे SH 55 पर एक भी बड़ी वाहन का परिचालन नहीं देखा गया। नए कानून जिसमें 10 साल की जेल और सात लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसके खिलाफ चक्काजाम की स्थिति केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक, डंपर और बस चालक सड़कों पर उतर आए हें।
सब्जी, पेट्रोल-डीजल जैसी बुनियादी चीजों की सप्लाई करने वाली ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी ठप पड़ती जा रही है। जिले के अलग-अलग क्षेत्र में लोग परेशान हो रहे हें।पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले लोग घंटों तक बस स्टॉप पर बसों का इंतजार कर रहे हें, लेकिन उन्हें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन नहीं मिल रहा है। पेट्रोल-डीजल की सप्लाई भी बाधित होने के कारण कई पेट्रोल पंपों में ईंधन खत्म होने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पर ईंधन भरवाने वाले वाहनों की कतारें लग रही है।
क्यों हड़ताल पर हें। ट्रक-बस चालक हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ बस-ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल, पेट्रोल-डीजल की सप्लाई चरमराई हिट एंड रन' कानून का हर क्षेत्र में विरोध, हड़ताल से पेट्रोल-डीजल का संकट। दरअसल, केंद्र सरकार ने हिट एंड रन को लेकर नए कानून बनाए हें, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके अलावा 7 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा।
पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था। हालांकि, इस कानून के तहत भी दो साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन नया कानून लागू होने के बाद दोषी को अब दस साल जेल में रहना होगा । हालांकि, घायल को अस्पताल पहुंचाने पर कुछ रियायत का प्रावधान है। ट्रक और डंपर चालक इस कानून का ही विरोध कर रहे ।मौके पर खोदावंदपुर थाना अध्यक्ष मिथलेश कुमार ने चालकों को समझाया और जाम को अतिशीघ्र हटाया गया।
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